इंदौर में बहुमंजिला भवनों के नियम सख्त | अब शुल्क और NOC के बिना नहीं मिलेगी मंजूरी

इंदौर नगर निगम ने बहुमंजिला भवनों, अपार्टमेंट्स और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। 📌 नए आदेश के अनुसार: विकास अनुमति शुल्क जमा करना होगा। आश्रय निधि जमा करना अनिवार्य होगी। इसके बाद ही बिल्डिंग प्लान को मंजूरी मिलेगी। आदेश शहर की नई और पुरानी विकसित कॉलोनियों पर लागू होगा। निगम ने संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए हाईकोर्ट में केविएट भी दायर की है। यदि आप इंदौर में फ्लैट या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 💬 अपनी राय Comment में बताएं। 📲 Share करें। 🔔 चैनल Subscribe करना न भूलें।