नायता मुडला में पंचायत राज अधिनियम के तहत FIR | जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई | Indore Rural News

इंदौर ग्रामीण के किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नायता मुडला में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है। राजस्व निरीक्षक की शिकायत और तहसीलदार व अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर मोहम्मद रफीक खान के खिलाफ मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61(घ) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। 📌 इस वीडियो में जानिए: नायता मुडला में किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई? शिकायत किसने दर्ज कराई? जांच रिपोर्ट में क्या आधार सामने आया? किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई? पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी? 🎥 AI tools are used for editing 👍 वीडियो पसंद आए तो Like, Share और Subscribe जरूर करें। Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ #IndoreRural #Kishanganj #PanchayatRaj #FIR #MadhyaPradesh #ReadersOpinion