खजराना ACP को हाई कोर्ट की फटकार | गलत प्रक्रिया से युवक को जेल भेजने पर कोर्ट सख्त | Indore News

⚖️ इंदौर से बड़ी कानूनी खबर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खजराना एसीपी आशिष पटेल को एक युवक को कथित रूप से गलत प्रक्रिया अपनाकर जेल भेजने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। 📌 मामले की मुख्य बातें: युवक बबलू को बीएनएस की धारा 170 के तहत जेल भेजा गया। कोर्ट ने कहा कि पहले उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने आदेश के पालन में हुई देरी पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा— “आपको इंदौर में ड्यूटी करना है या नहीं?” राज्य शासन को प्रत्येक थाने में हाई कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए अलग सेल बनाने के निर्देश दिए गए। ⚠️ नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध न्यायिक आदेश और प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। अंतिम कानूनी निष्कर्ष न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार ही तय होंगे। 🤖 AI tools are used in editing. 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 💬 Comment कर अपनी राय बताएं। 📤 वीडियो Share करें। 🔔 Subscribe करें ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए। #HighCourt#Indore#ACP#Khajrana#LegalNews#BreakingNews#MPNews#justice