MP में Shops-Hotels 24×7 खुलेंगे! Employees के लिए 48 घंटे Work की सीमा | MP Labour Code 2026

🚨 मध्य प्रदेश में Shops, Hotels, Restaurants, Malls और अन्य Commercial Establishments को 24×7 संचालित करने का रास्ता खुल गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, 2026’ पारित की है। इसके तहत Commercial Establishments को सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लेकिन Common Man के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 24×7 Establishment का मतलब कर्मचारी से 24 घंटे काम कराना नहीं है। 👷 कर्मचारियों के लिए Shift System रहेगा। ⏱️ सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे Work की सीमा रहेगी। 💰 Extra Work के लिए कर्मचारी की Consent और नियमों के अनुसार Overtime Payment जरूरी होगा। इस व्यवस्था से खासकर Hotels, Restaurants, Malls और अन्य Night Businesses को कारोबार का समय बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है। वहीं रात में लंबे समय तक Commercial Establishments खुले रहने की स्थिति में Security, Fire-Safety और कर्मचारियों के Rest जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। ⚠️ Public Safety: रात में खुले Establishments में पर्याप्त Security और Fire-Safety व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी होगा। ❓ क्या 24×7 Business से आम लोगों और Businesses को फायदा होगा? क्या Employee Rights पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं? 💬 इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 👍 Like | Share | Subscribe 🎥 AI tools are used for editing. 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ #MadhyaPradesh#MPNews#24x7Shops#IndoreNews#LabourCode#LabourNews#BusinessNews#EmployeesRights#WorkHours#Overtime#Hotels#Restaurants#Malls#NightBusiness#HindiNews#ReadersOpinion