इंदौर में Z+ सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को इंदौर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में तथा 28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक डेली कॉलेज परिसर और रेसीडेंसी एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। व्यावसायिक उड़ानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन संचालन से पहले लागू आदेश और अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी अवश्य लें। क्या प्रशासन को ऐसे आदेशों की जानकारी आम नागरिकों तक और प्रभावी ढंग से पहुंचानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं।
इंदौर में नो-ड्रोन जोन घोषित | एयरपोर्ट, डेली कॉलेज और रेसीडेंसी एरिया में प्रतिबंध
