इंदौर संभाग में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में अधिकारियों को ऐसे कारोबारियों के खिलाफ जिला बदर और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब के नेटवर्क पर निगरानी रखने, निर्धारित समय के बाद भी खुली रहने वाली शराब दुकानों पर कार्रवाई करने और ढाबों, हाईवे तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा। आबकारी विभाग के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में संभाग में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 27,147 और धारा 34(2) के तहत 5,043 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संभागायुक्त ने धारा 34(2) के मामलों में न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर भी जोर दिया।
अवैध शराब कारोबारियों पर जिला बदर और NSA की कार्रवाई के निर्देश, संभागायुक्त ने दिखाई सख्ती
