महू में 3 साल पुराने हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी जयदीप सिंह परिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 12 सितंबर 2022 को टीवी सुधारने में देरी को लेकर हुए विवाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक नीलेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। क्या इस फैसले से समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं।
महू हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद | टीवी सुधारने के विवाद में दुकानदार की हुई थी हत्या
