इंदौर वार्ड-60 की पार्षद सुनहरा अंसारी का चुनाव रद्द | जिला कोर्ट का बड़ा फैसला | Indore News

इंदौर नगर निगम के वार्ड-60 से जुड़ी बड़ी खबर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वार्ड-60 की पार्षद सुनहरा अंसारी का चुनाव निरस्त कर दिया है। ⚖️ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में संपत्ति, कर बकाया और अन्य वित्तीय जानकारी पूर्ण एवं सही रूप से प्रस्तुत नहीं की गई, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन माना गया। 👨‍⚖️ यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने सुनाया। 📝 चुनाव याचिका वार्ड-60 की प्रत्याशी इफ्तेखार अंसारी द्वारा दायर की गई थी। 📌 अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव निरस्त होने के बाद उपविजेता को स्वतः विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। अब आगे की चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार होगी। ⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: यह वीडियो न्यायालय के आदेश पर आधारित है। यदि इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील होती है, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया और निर्णय उसके अनुसार होंगे। 💬 क्या चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें, Share करें और चैनल को Subscribe करना न भूलें। 🎬 AI tools are used for editing.