MP UCC Draft Explained | ‘अवैध संतान’ शब्द हटेगा, पत्नी को नए अधिकार | Uniform Civil Code Update

⚖️ मध्यप्रदेश सरकार के Uniform Civil Code (UCC) के प्रस्तावित ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए गए हैं। 📌 वीडियो में जानिए: ‘अवैध संतान’ शब्द हटाने का प्रस्ताव सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा पत्नी को विवाह समाप्त करने का नया अधिकार एक विवाह का प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आगे क्या होगी प्रक्रिया? ⚠️ यह प्रस्तावित मसौदा है। अंतिम प्रावधान कैबिनेट की मंजूरी और विधायी प्रक्रिया के बाद लागू होंगे। 💬 इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ 🤖 AI tools are used for editing. #UCC#UniformCivilCode#MadhyaPradesh#LegalNews#ReadersOpinion 🔑 5 Key Points UCC ड्राफ्ट में ‘अवैध संतान’ शब्द हटाने का प्रस्ताव। सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने का प्रावधान। सभी समुदायों के लिए एक समय में केवल एक विवाह का प्रस्ताव। लिव-इन रिलेशनशिप का एक माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य। पत्नी को कुछ परिस्थितियों में विवाह समाप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव।