Mhow Accident Case | 8 साल बाद घायल को मिला इंसाफ | ₹3.16 लाख मुआवजे का आदेश

🚨 महू से एक अहम खबर। 4 जुलाई 2017 को हुए सड़क हादसे में घायल हरिराम नायक को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से राहत मिली है। मामले में पीठासीन अधिकारी डॉ. शुभ्रा सिंह ने रक्षा मंत्रालय और आर्मी वार कॉलेज महू को ₹3,16,336 ब्याज सहित एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। हादसा आशापुरा रोड स्थित हिलव्यू खाड़ी मोड़ पर हुआ था, जहां कथित रूप से सेना के वाहन की टक्कर से हरिराम नायक गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। 💬 इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ 🎬 AI tools are used for editing. 🔑 5 Key Points मामला 4 जुलाई 2017 के सड़क हादसे का। घायल: हरिराम नायक, निवासी ग्राम बशी पिपरी। हादसा आशापुरा रोड, हिलव्यू खाड़ी मोड़ पर सेना के वाहन की टक्कर से हुआ। अधिकरण ने रक्षा मंत्रालय और आर्मी वार कॉलेज महू को ₹3,16,336 ब्याज सहित देने का आदेश दिया। आदेश पीठासीन अधिकारी डॉ. शुभ्रा सिंह ने पारित किया।