🚆 क्या एक कंबल साझा कराना सेवा में कमी है? दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक यात्री को ₹25,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। यात्री ने शिकायत की थी कि आरएसी टिकट होने के कारण उसे एक अनजान व्यक्ति के साथ एक ही बर्थ और एक ही कंबल साझा करना पड़ा। आयोग ने इसे असुविधाजनक और अपमानजनक माना। इस वीडियो में जानिए— ✅ पूरा मामला क्या है? ✅ आयोग ने क्या फैसला दिया? ✅ RAC यात्रियों के अधिकार क्या हैं? ✅ रेलवे की जिम्मेदारी क्या है? ⚠️ AI tools are used for editing. 💬 इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ #IndianRailways#ConsumerCourt#RailwayNews#RAC#HindiNews#BreakingNews#TrainNews#ReadersOpinion
एक कंबल पर रेलवे को ₹25,000 जुर्माना | Consumer Court Decision | Indian Railways RAC News
