⚖️ क्या दुकानदार आपको कम तौल का सामान दे रहा है? अब सरकार सख्त होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन कर कम तौल करने वाले व्यापारियों पर ₹1 लाख तक जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। 📌 इस वीडियो में जानिए— ✅ कम तौल पर नया प्रस्तावित जुर्माना ✅ आपके कानूनी अधिकार क्या हैं? ✅ दुकानदार से क्या मांगें? ✅ शिकायत करने से पहले कौन-से सबूत रखें? ✅ पेट्रोल पंप पर 5 लीटर माप से जांच कैसे कराएं? ✅ शिकायत कहां करें? 📞 National Consumer Helpline: 1915 📲 WhatsApp: 8800001915 💻 NCH Portal, **UMANG App और e-Jagriti प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। 💬 क्या आपने कभी कम तौल या कम माप की शिकायत का सामना किया है? कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें, Share करें और चैनल को Subscribe करना न भूलें। 🎥 AI tools are used for editing. #ConsumerRights#LegalMetrology#MPNews#BreakingNews#IndiaNews#Shopping#ConsumerAwareness#KnowYourRights#NewsUpdate#PublicInterest
कम तौल पर ₹1 लाख तक जुर्माना! | MP Government New Rule | Consumer Rights | Legal Metrology News
