⚖️ महू के सिमरोल थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के अकोला निवासी रोहित रामबोले के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 🏛️ जिला न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई अहम सबूत पेश नहीं किया जा सका। इसी कमी के आधार पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। 👨⚖️ आरोपी की ओर से एडवोकेट शेखर बुंदेला, जगदीश यादव, नीलेश सैनी और ओसामा फारुकी ने पैरवी की। ⚠️ यह जानकारी उपलब्ध अदालती रिपोर्ट के आधार पर है। अदालत के फैसले और रिकॉर्ड के अनुसार ही मामले को प्रस्तुत किया गया है। 💬 क्या पर्याप्त सबूतों के बिना किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें, Share करें और चैनल को Subscribe करना न भूलें। 🎬 AI tools are used for editing. #Mhow#Simrol#CourtNews#CourtDecision#LegalNews#POCSO#MPNews#IndoreNews#BreakingNews#HindiNews#LatestNews#MadhyaPradesh
महू: नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी बरी | सबूतों के अभाव में कोर्ट का फैसला |
