🚨 महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र से अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ग्राम आशापुरा में राजस्व विभाग की अनुमति के बिना करीब 5.349 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी निर्माण किया जा रहा था। 📍 भूमि का विवरण: • सर्वे नंबर 47/2 • सर्वे नंबर 63/1 • सर्वे नंबर 65/1 • कुल क्षेत्रफल — 5.349 हेक्टेयर राजस्व निरीक्षक शंकर बघेल की शिकायत पर ग्राम गांगलियाखेड़ी निवासी धनराज पिता रुपचन्द्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बिना राजस्व विभाग की अनुमति के कॉलोनी निर्माण किए जाने के आरोप में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बड़गोंदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ⚠️ जनता के लिए जरूरी सावधानी: अगर आप किसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जमीन के दस्तावेज, कॉलोनी की अनुमति, भूमि उपयोग और अन्य जरूरी स्वीकृतियां संबंधित सरकारी विभाग से सत्यापित जरूर करें। 💬 महू में आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई स्थानीय समस्या है? कमेंट में बताएं। 👍 Like करें 📲 Share करें 🔔 Mhow की ऐसी ही स्थानीय खबरों के लिए Subscribe करें। 🎬 AI tools are used in editing. #Mhow#MhowNews#Badgonda#Ashapura#MPNews#MadhyaPradesh#IllegalColony#IllegalConstruction#LandNews#PropertyNews#PoliceCase#LocalNews#MhowUpdates#GroundReport#ViralNews
महू में 5.349 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी! बड़गोंदा पुलिस ने दर्ज किया केस | Mhow News
