मध्यप्रदेश में Uniform Civil Code (UCC) Bill 2026 को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। मध्यप्रदेश विधानसभा ने यह Bill 21 जुलाई 2026 को पारित किया था। अब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा Rules Notification की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रस्तावित UCC में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और Live-in Relationships से जुड़े समान नियम हैं। इसमें बहुविवाह पर रोक और Marriage तथा Live-in Registration से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ❓ क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद MP में UCC लागू होने से नागरिक कानूनों में बड़ा बदलाव आएगा? 💬 Comment में अपनी राय बताएं। 👍 Video Like और Share करें। 🔔 मध्यप्रदेश की बड़ी Political और Public Interest खबरों के लिए Channel को Subscribe करें। 🤖 AI tools are used in editing. #MPUCC #UCCBill #UniformCivilCode #MadhyaPradesh #MPNews #BhopalNews #UCC #MadhyaPradeshNews #Politics #LawNews #BreakingNews #HindiNews #ReadersOpinion 🔑 5 KEY POINTS 🏛️ MP UCC Bill को राज्यपाल की मंजूरी। 📅 विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को Bill पारित किया था। 🇮🇳 अब Bill राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। 💍 प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक समेत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम। ⚠️ राष्ट्रपति की मंजूरी और Rules Notification के बाद ही प्रावधान प्रभावी होंगे।
MP UCC Bill को राज्यपाल की मंजूरी! अब राष्ट्रपति के पास जाएगा Bill
