24 मीटर के नाम पर तोड़े मकान-दुकान, अब 18 मीटर की सड़क? | Indore Road Widening | High Court

🚨 इंदौर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। नेहरू प्रतिमा से छावनी चौराहा तक मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर प्रभावित रहवासियों और व्यापारियों ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, नगर निगम अधिकारियों ने शुरुआत में 24 मीटर चौड़ी सड़क का हवाला देकर नोटिस जारी किए और मकान-दुकानों के बाधक हिस्से हटवाए। अब सड़क का निर्माण 18 मीटर चौड़ाई में किए जाने की बात सामने आई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने हाई कोर्ट में दलील दी कि यदि शुरुआत में ही 18 मीटर के हिसाब से नोटिस दिए जाते, तो संपत्ति मालिकों को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। याचिका में यह भी बताया गया कि नेहरू प्रतिमा से छावनी चौराहा तक का हिस्सा निर्माण के कारण करीब तीन महीने तक प्रभावित रहा, जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 📌 मुख्य मुद्दा: 24 मीटर के हिसाब से बाधक निर्माण हटाना और अब 18 मीटर चौड़ी सड़क बनाए जाने का आरोप। 📌 मामला: हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका। 📌 मांग: प्रभावित संपत्ति मालिकों की ओर से मुआवजे की मांग। यह रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं की ओर से सामने रखी गई दलीलों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। मामले में नगर निगम का पक्ष सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना महत्वपूर्ण होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो Like 👍, Share 🔄 और Channel Subscribe 🔔 जरूर करें। AI tools are used for editing. #IndoreNews#RoadWidening#IndoreMunicipalCorporation#NagarNigam#Chhawani#HighCourt#Indore#MPNews#MadhyaPradesh#LocalNews#NewsUpdate