पालतू कुत्ते से हमला हुआ तो मालिक जिम्मेदार? ⚠️ BNS की धारा 291 में क्या है प्रावधान

🐕⚠️ पालतू कुत्ते की जिम्मेदारी मालिक की! जानिए लापरवाही पर क्या हो सकती है कार्रवाई पालतू कुत्ते से किसी व्यक्ति की जान-सुरक्षा को खतरा होने या उसके हमले से चोट लगने की स्थिति में मालिक की जिम्मेदारी को लेकर यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मालिक पर्याप्त सावधानी नहीं बरतता और कुत्ते से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या नुकसान होता है, तो BNS की धारा 291 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 6 महीने तक की जेल, ₹5,000 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। ⚖️ 📌 कुत्ते को नियंत्रित रखना और उसके टीकाकरण व स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखना मालिक की जिम्मेदारी बताई गई है। 🩺 कुत्ते के हमले की स्थिति में पीड़ित को सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने, Anti-Rabies Vaccine लेने और मेडिकल दस्तावेज व बिल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। 💬 क्या पालतू जानवरों को लेकर मालिकों की जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा जागरूकता जरूरी है? कमेंट में अपनी राय बताएं। AI tools are used for editing #DogAttack#PetDog#DogSafety#PetOwner#BNS#LawUpdate#PublicSafety#AnimalSafety#SafetyAwareness#NewsUpdate#IndoreNews#MadhyaPradesh