इंदौर में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लगे Banner और Hoarding को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मध्यप्रदेश High Court ने मार्च 2026 में Road Divider और Footpath पर नियमों के विपरीत लगे Hoardings की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश Indore Municipal Corporation को दिए थे। जुलाई 2026 में अवैध Hoardings की शिकायतों को लेकर कोर्ट ने कार्रवाई में देरी नहीं करने और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करने तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR की बात कही थी। अब सवाल है कि शहर में लगे Banner और Hoarding की अनुमति और नियमों की जांच कितनी प्रभावी तरीके से हो रही है। ❓ क्या इंदौर में High Court के निर्देशों के अनुसार अवैध Hoardings पर पूरी तरह कार्रवाई हो रही है? 💬 अपनी राय Comment में बताएं। 👍 वीडियो Like और Share करें। 🔔 इंदौर की जनहित और स्थानीय खबरों के लिए चैनल को Subscribe करें। 🤖 AI tools are used in editing.
इंदौर में अवैध Banner-Hoarding का जाल? High Court के आदेश के बाद भी उठे सवाल | Indore News
