जनगणना के नियमों में बदलाव, अब निजी स्कूलों के शिक्षक और ट्रस्टों के कर्मचारी भी होंगे शामिल

केंद्र सरकार ने जनगणना के नियमों में बदलाव करते हुए इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का दायरा बढ़ाया है। अब सरकारी शिक्षकों के अलावा निजी शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, कंपनियों और ट्रस्टों के कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य में लगाया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अधिसूचना जारी करके ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा। खबर में जनगणना अभियान के लिए लगभग पैंतीस लाख कर्मियों की तैनाती का अनुमान बताया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य जनगणना के लिए आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाना है।