इंदौर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम, पुलिस और राज्य शासन को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कचरा संग्रहण गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को निर्धारित सीमा में लाने या मौजूदा ध्वनि स्तर में कम से कम 25 प्रतिशत कमी करने को कहा है। निर्देशों के तहत हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने और हर वार्ड में दो स्वयंसेवक नियुक्त करने की बात कही गई है। स्वयंसेवक शोर से जुड़ी शिकायतें पुलिस तक पहुंचाएंगे, जबकि शिकायत मिलने पर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने साइलेंस जोन की सूची प्रकाशित करने और संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह में पालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य शहर में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
इंदौर में कचरा गाड़ियों का शोर 25% घटाने के निर्देश, हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र रखने को कहा
