बाफना हॉस्पिटल मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त हो चुकी वैधानिक धाराओं के आधार पर आदेश पारित करने पर नगर निगम के संबंधित अधिकारी पर ₹1 लाख की कॉस्ट लगाई। राशि अधिकारी से वसूलने के निर्देश दिए गए।
इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारी पर ₹1 लाख की कॉस्ट लगाई, बाफना हॉस्पिटल मामला
