⚖️ इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने जांच की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद 10 दिन बाद भी जांच पूरी क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने हादसे में इस्तेमाल हुई बोरिंग मशीन को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने पर भी सवाल उठाए। टी.आई. की ओर से बताया गया कि कुछ पक्ष बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक 20 जुलाई के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। 📌 इस वीडियो में देखें: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जांच में देरी पर उठे सवाल बोरिंग मशीन को लेकर कोर्ट की आपत्ति अगली सुनवाई से पहले दिए गए निर्देश पूरे मामले की अहम जानकारी ⚠️ यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 💬 अपनी राय Comment में साझा करें। 📤 वीडियो Share करें। 🔔 ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए Channel Subscribe करें।
इंदौर गैस लाइन ब्लास्ट केस | हाईकोर्ट ने जांच में देरी पर जताई नाराजगी | 20 जुलाई तक रिपोर्ट
