📚 मध्यप्रदेश सरकार ने निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस वीडियो में जानिए— ✅ फर्जी दस्तावेज़ या गलत जानकारी देने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। ✅ दोषी स्कूलों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ✅ शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अब अनिवार्य होगी। ✅ छात्र संख्या के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। ✅ 11वीं-12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग-अलग प्रयोगशालाएं अनिवार्य। ✅ मान्यता आवेदन, सत्यापन और अपील की नई प्रक्रिया भी लागू की गई है। 📌 इन नियमों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। 💬 क्या ये नए नियम निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 📤 Share करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सकें। 🔔 शिक्षा और मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए चैनल Subscribe करें। 🎥 AI tools are used in editing. #MPSchools#EducationNews#PrivateSchools#MPGovernment#SchoolRules#HindiNews#BreakingNews#Students#Teachers
Private School New Rules | ₹2 Lakh Fine & Recognition Cancellation | Biometric Attendance Mandatory
