इंदौर में गुमशुदगी के नियम बदले | हर Missing Case में अपहरण की धाराओं में होगी जांच | Supreme Court

🚨 इंदौर में गुमशुदगी के मामलों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब बालिग, महिला या पुरुष के लापता होने पर पुलिस केवल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर मामला बंद नहीं करेगी। अब ऐसे मामलों में अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गंभीरता से जांच की जाएगी। 📌 इस नई व्यवस्था में: 👮 हर गुमशुदगी को गंभीरता से लिया जाएगा। 📹 CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जाएंगे। 📱 कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी जांच की जाएगी। ⚖️ कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज कर व्यवस्थित विवेचना होगी। 🚔 इससे गुमशुदा लोगों की तलाश और अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 📰 खबर के अनुसार, आजाद नगर, तेजाजी नगर, महू, राऊ, विजयनगर, खजराना, कनाड़िया, तिलक नगर, पलासिया और जूनी इंदौर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले भी गुमशुदगी के मामले सामने आए हैं। नई व्यवस्था के बाद सभी मामलों की जांच अधिक गंभीरता से की जाएगी। 🤖 AI tools are used in editing. 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 💬 Comment करके अपनी राय साझा करें। 📤 वीडियो Share करें। 🔔 Subscribe करें ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए। #Indore#MissingPerson#Police#SupremeCourt#MPNews#BreakingNews#CrimeNews#Law#PublicSafety