🚨 महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त की रात करीब 2 बजकर 56 मिनट पर पातालपानी रोड मोड़ स्थित विवान रिसोर्ट फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। मामले में बड़गोंदा पुलिस ने रिसोर्ट संचालक रिहान, निवासी ग्राम केलोद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ⚖️ दर्ज धाराएं: 📌 भारतीय न्याय संहिता — धारा 223(बी) 📌 आबकारी अधिनियम — धारा 36(ख) पुलिस के मुताबिक, जिला इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 21 जुलाई 2026 को धारा 163 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। पुलिस का आरोप है कि रिसोर्ट संचालक ने इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए पार्टी आयोजित की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 📍 स्थान: विवान रिसोर्ट फार्म हाउस, पातालपानी रोड मोड़, महू 👮 थाना: बड़गोंदा 👤 रिसोर्ट संचालक: रिहान, निवासी ग्राम केलोद 🕒 समय: 18 अगस्त की रात करीब 2:56 बजे ⚖️ धाराएं: BNS 223(बी) और आबकारी अधिनियम 36(ख) 📜 प्रतिबंधात्मक आदेश: 21 जुलाई 2026, धारा 163 BNSS ⚠️ नोट: यह जानकारी पुलिस के अनुसार सामने आए मामले और दर्ज प्रकरण पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी। 🛡️ Public Safety: देर रात किसी संदिग्ध या नियम-विरुद्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो खुद मौके पर जाकर विवाद करने के बजाय स्थानीय पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। 💬 क्या आपके इलाके में भी देर रात होने वाली गतिविधियों को लेकर ऐसी समस्या सामने आती है? कमेंट में बताएं। 👍 वीडियो Like करें 📲 ज्यादा से ज्यादा Share करें 🔔 स्थानीय और मध्यप्रदेश की खबरों के लिए Channel Subscribe करें। 🎬 AI tools are used in editing. #Mhow#MhowNews#Badgonda#Patalpani#VivanResort#IndoreNews#MadhyaPradesh#MPNews#PoliceAction#BreakingNews#CrimeNews#ResortNews#LatestNews#NewsUpdate#LocalNews#MadhyaPradeshNews#YouTubeShorts#Shorts
महू में रात 2:56 बजे रिसोर्ट में पार्टी! प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई | Mhow News
