इंदौर मकान विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किराएदार की अपील खारिज | Landlord-Tenant Case

⚖️ इंदौर के खजराना स्थित मकान से जुड़े किराएदारी विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकान मालिक ने परिवार की वास्तविक जरूरत के आधार पर मकान खाली कराने की मांग की थी। इसमें बेटे की Company Secretary (CS) की पढ़ाई और परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी हवाला दिया गया था।

किराएदार की ओर से तर्क दिया गया कि यह साबित किया जाए कि बेटे की पढ़ाई के लिए इंदौर में रहना ही क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जब वास्तविक जरूरत स्थापित हो जाती है, तो मकान मालिक और उसका परिवार तय कर सकता है कि उनके लिए कौन-सी जगह सुविधाजनक है।

हाईकोर्ट ने किराएदार की दूसरी अपील खारिज कर दी और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।

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किराएदारी विवादों में मकान मालिक की वास्तविक जरूरत और किराएदार के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

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