🏭 मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए Ease of Doing Business Act 2026 लागू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए उद्योग लगाने के लिए जरूरी 76 तरह की सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। नए प्रावधानों के तहत यदि तय समय-सीमा में किसी फाइल पर निर्णय नहीं लिया जाता या अनावश्यक रूप से फाइल अटकाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जा सकेगी और जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा कम या बिना प्रदूषण वाले उद्योगों के लिए कुछ प्रक्रियाओं में राहत और औद्योगिक जमीन के उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने की व्यवस्था की गई है। इस कानून का उद्देश्य उद्योगों को सरकारी मंजूरियों के लिए बार-बार अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और निवेश के लिए माहौल बेहतर बनाना है। 👥 Public Concern क्या नए कानून से वास्तव में सरकारी मंजूरियों में तेजी आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही जमीन पर भी प्रभावी तरीके से लागू होगी? 💬 आपकी राय Comment में बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़
MP में Ease of Doing Business Act 2026 लागू,अधिकारियों की मनमानी पर जुर्माना,76 मंजूरियां होंगी आसान
