थाने में बहस करना अपराध नहीं: कोर्ट | पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत 8 आरोपी बरी | Indore Court

⚖️ इंदौर की विशेष सांसद-विधायक कोर्ट का अहम फैसला। आगर-मालवा के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े समेत 8 आरोपियों को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा: * केवल मौखिक बहस या तर्क-वितर्क करना धारा 353 IPC के तहत अपराध नहीं है। * आपराधिक बल प्रयोग या हमला साबित होना आवश्यक है। * उपलब्ध CCTV फुटेज में धक्का-मुक्की का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। * अभियोजन महत्वपूर्ण CCTV और ऑडियो-वीडियो साक्ष्य पेश नहीं कर सका। * धारा 186 IPC के तहत आवश्यक लिखित शिकायत भी प्रस्तुत नहीं की गई। ⚠️ यह फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इसे सभी मामलों पर समान रूप से लागू नहीं माना जाना चाहिए। 🎥 AI tools are used for editing. 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 📢 Share करें। 🔔 Readers Opinion को Subscribe करें। 💬 इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ Hashtags #Indore#CourtNews#LegalNews#Justice#Law#BreakingNews#HindiNews#ReadersOpinion#VipinWankhede#CourtOrder