मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यूजीसी के नियम राज्य सरकार को अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय करने से नहीं रोक सकते। यह फैसला डॉ. राहुल पाटीदार बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले में आया, जो MPPSC की सहायक प्राध्यापक (जूलॉजी) भर्ती से संबंधित था। 📌 इस वीडियो में जानिए: हाई कोर्ट ने क्या कहा? मामला किस भर्ती से जुड़ा था? फैसले का क्या असर हो सकता है? 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें। 📢 Share करें। 🔔 Subscribe करें।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला | UGC नहीं रोक सकता राज्य सरकार को शैक्षणिक योग्यता तय करने से | MP News
