इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी के 71 मकानों पर कार्रवाई के निर्देश, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया 30 दिन का समय

इंदौर में MR-10 के पास स्थित कृष्णबाग कॉलोनी की विवादित जमीन के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से पारित न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने और श्रीराम बिल्डर्स को कब्जा सौंपने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम खजराना स्थित सर्वे नंबर 66/2(क), रकबा 0.720 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, कॉलोनी में 100 से अधिक मकान थे, जिनमें से कुछ पहले ही तोड़े जा चुके हैं, जबकि 70 से अधिक मकान अब भी मौजूद हैं। अब प्रशासन को न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी है। इस मामले ने विवादित जमीन पर कब्जे, निर्माण और प्रशासनिक कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

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