ट्रेन में तेज आवाज में रील चलाने पर ₹5,000 तक जुर्माना? जानिए रेलवे के नियम

ट्रेन में मोबाइल फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने, रील या वीडियो चलाकर दूसरे यात्रियों को परेशान करने के मामलों पर दक्षिण रेलवे की कार्रवाई संबंधी खबर सामने आई है। उपलब्ध समाचार-कटिंग के मुताबिक, रेलवे एक्ट की धारा 145(2) के तहत कार्रवाई के निर्देशों का उल्लेख है। रेलवे परिसर में उपद्रव करने पर ₹1,000 जुर्माने और चेतावनी के बावजूद उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की कैद या ₹5,000 तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान बताया गया है। यात्रियों को नियमों की सटीक लागू स्थिति के लिए आधिकारिक रेलवे निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए। क्या ट्रेन में दूसरों को परेशान करने वालों पर सख्ती जरूरी है? कमेंट में अपनी राय बताएं।